Income Tax Rule 2025: 4 बातें जरूर जानें – गिफ्ट में ₹50,000 से ऊपर तो होगा टैक्स

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Income Tax Rule 2025

भारत में शादियां सिर्फ एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों के लिए खुशी का बड़ा मौका होती हैं। इस मौके पर दूल्हा-दुल्हन को रिश्तेदारों, दोस्तों और जान-पहचान वालों से तरह-तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं—जैसे नकद पैसे, गहने, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इन गिफ्ट्स पर इनकम टैक्स देना पड़ता है?

अगर हां, तो किन परिस्थितियों में और कितनी रकम पर टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, गिफ्ट्स पर टैक्स के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। साल 2025 के लिए इन नियमों में कुछ बदलाव और स्पष्टता आई है, जिससे आम लोगों को समझना आसान हो गया है कि शादी में मिले तोहफों पर टैक्स देना है या नहीं।

इस आर्टिकल में हम आसान भाषा में बताएंगे कि शादी में मिले गिफ्ट्स पर टैक्स कब और कैसे लगता है, किन गिफ्ट्स पर छूट मिलती है, और किन मामलों में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देनी जरूरी है।

Income Tax Rule 2025: Full Details

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 56(2)(x) के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट (नकद, प्रॉपर्टी, गहने, आदि) मिलता है, तो उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स के लिए अलग से छूट दी गई है।

  • शादी के मौके पर दूल्हा-दुल्हन को मिले गिफ्ट्स पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, चाहे देने वाला कोई भी हो—रिश्तेदार या गैर-रिश्तेदार।
  • यह छूट सिर्फ दूल्हा-दुल्हन के लिए है, परिवार के अन्य सदस्यों को मिले गिफ्ट्स पर टैक्स लग सकता है।
  • शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शादी के बाद या पहले मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नियम लागू होंगे।
  • अगर गिफ्ट्स की रकम 50,000 रुपये से कम है, तो किसी भी परिस्थिति में टैक्स नहीं लगेगा।
  • शादी में मिले गिफ्ट्स का विवरण और शादी का प्रूफ (जैसे शादी का कार्ड, फोटो) अपने पास रखना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर दिखा सकें।
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय शादी में मिले गिफ्ट्स की जानकारी देना जरूरी है।
बिंदुविवरण
टैक्स फ्री लिमिट50,000 रुपये तक के गिफ्ट टैक्स फ्री
शादी के दिन गिफ्ट्सदूल्हा-दुल्हन को मिले गिफ्ट्स पूरी तरह टैक्स फ्री
रिश्तेदार से गिफ्टटैक्स फ्री, चाहे राशि कितनी भी हो
गैर-रिश्तेदार से गिफ्टशादी के मौके पर टैक्स फ्री, अन्यथा 50,000 रुपये से ज्यादा पर टैक्स
शादी से पहले/बाद गिफ्ट्स50,000 रुपये से ज्यादा पर टैक्स लगेगा
परिवार के अन्य सदस्यगिफ्ट्स टैक्सेबल, अगर 50,000 रुपये से ज्यादा मिले
गिफ्ट का प्रकारनकद, चेक, प्रॉपर्टी, गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि
इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारीशादी के गिफ्ट्स का विवरण और प्रूफ देना जरूरी

शादी में टैक्स फ्री गिफ्ट्स – किन्हें मिलती है छूट?

  • दूल्हा या दुल्हन को शादी के मौके पर जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, वे टैक्स फ्री होते हैं—चाहे देने वाला कोई भी हो।
  • रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स हमेशा टैक्स फ्री होते हैं, चाहे शादी हो या कोई और मौका।
  • गैर-रिश्तेदार (जैसे दोस्त, ऑफिस कलीग) से शादी के मौके पर मिला गिफ्ट टैक्स फ्री है, लेकिन शादी के अलावा किसी और मौके पर 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट टैक्सेबल होगा।
  • प्रॉपर्टी, गहने, कैश, इलेक्ट्रॉनिक्स—सभी प्रकार के गिफ्ट्स शादी के मौके पर टैक्स फ्री हैं।
  • परिवार के अन्य सदस्य (जैसे माता-पिता, भाई-बहन) को शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स टैक्सेबल हो सकते हैं, अगर राशि 50,000 रुपये से ज्यादा है।

इनकम टैक्स एक्ट में गिफ्ट्स की परिभाषा

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, गिफ्ट्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं—

  • नकद पैसे (Cash, Cheque, Bank Transfer)
  • चल संपत्ति (Movable Property) – जैसे गहने, शेयर, बॉन्ड, पेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स
  • अचल संपत्ति (Immovable Property) – जैसे जमीन, मकान, फ्लैट

टैक्सेबल गिफ्ट्स के उदाहरण

  • अगर किसी दोस्त ने शादी के दिन दूल्हे को 5 लाख रुपये का गिफ्ट दिया, तो वह टैक्स फ्री रहेगा।
  • वही दोस्त अगर दूल्हे के पिता को 1 लाख रुपये का गिफ्ट दे, तो वह टैक्सेबल होगा, क्योंकि छूट सिर्फ दूल्हा-दुल्हन को है।
  • शादी के बाद अगर किसी ने 60,000 रुपये का गिफ्ट दिया, तो 10,000 रुपये (50,000 से ऊपर) पर टैक्स लगेगा।

रिश्तेदार कौन-कौन होते हैं?

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, निम्न लोग ‘रिश्तेदार’ की श्रेणी में आते हैं—

  • पति या पत्नी (Spouse)
  • माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी (Lineal ascendant)
  • बेटा-बेटी, पोता-पोती (Lineal descendant)
  • भाई-बहन (सगे, सौतेले, गोद लिए हुए)
  • पति या पत्नी के माता-पिता, भाई-बहन

शादी में गिफ्ट्स पर टैक्स से जुड़ी जरूरी बातें

  • शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय शादी के गिफ्ट्स की जानकारी देना जरूरी है, ताकि आगे कोई दिक्कत न हो।
  • अगर गिफ्ट्स की वैल्यू ज्यादा है (जैसे प्रॉपर्टी, गहने), तो शादी का प्रूफ (कार्ड, फोटो) रखना चाहिए।
  • शादी के अलावा मिले गिफ्ट्स पर 50,000 रुपये से ऊपर टैक्स लगता है, अगर देने वाला रिश्तेदार नहीं है।

शादी में मिले गिफ्ट्स पर टैक्स – संक्षिप्त बिंदु

  • दूल्हा-दुल्हन को शादी के मौके पर मिले सभी गिफ्ट्स टैक्स फ्री हैं।
  • परिवार के अन्य सदस्यों को मिले गिफ्ट्स टैक्सेबल हो सकते हैं।
  • 50,000 रुपये तक के गिफ्ट्स हमेशा टैक्स फ्री हैं।
  • शादी के गिफ्ट्स का रिकॉर्ड और प्रूफ रखना जरूरी है।
  • इनकम टैक्स रिटर्न में गिफ्ट्स की जानकारी देना जरूरी है।

Disclaimer: यह जानकारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 के नवीनतम नियमों पर आधारित है। शादी में मिले गिफ्ट्स पर टैक्स से जुड़ी छूट असली है, लेकिन यह छूट सिर्फ दूल्हा-दुल्हन के लिए और सिर्फ शादी के मौके पर मिले गिफ्ट्स के लिए है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए टैक्स फाइलिंग से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

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